मद्रास HC आयातकों की याचिकाओं को खारिज किया
मुंबई (एग्री वर्ल्ड) - सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देश में दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीजीएफटी की फैसले की वैधता को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने DGFT के खिलाफ आयातकों की सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कहा कि दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित उत्तरार्द्ध का रुख सही था।
AGRI WORLD: 8652516385/9930364115
यह आदेश न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया।
जहां तक इस फैसले के प्रभाव का सवाल है, कोई भी नया माल फिलहाल RELEASE नहीं किया जाएगा जबकि कार्गो जो पहले ही RELEASE हो चुके हैं, सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए किसी भी दंड के अधीन होंगे।
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है ......
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मुंबई (एग्री वर्ल्ड) - सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देश में दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीजीएफटी की फैसले की वैधता को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने DGFT के खिलाफ आयातकों की सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कहा कि दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित उत्तरार्द्ध का रुख सही था।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया।
जहां तक इस फैसले के प्रभाव का सवाल है, कोई भी नया माल फिलहाल RELEASE नहीं किया जाएगा जबकि कार्गो जो पहले ही RELEASE हो चुके हैं, सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए किसी भी दंड के अधीन होंगे।
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है ......
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