Wednesday, February 27, 2019

*10% बैंक गारंटी देने के बाद आयातित दलहन छोड़ने का आदेश - मद्रास हाई कोर्ट*

*10% बैंक गारंटी देने के बाद आयातित दलहन छोड़ने का आदेश - मद्रास हाई कोर्ट*

*मुंबई (एग्री वर्ल्ड)* - सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई पोर्ट पर कस्टम द्वारा प्रतिबंधित आयात दलहनों की खेप रोकने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अपने निर्णय में आज मद्रास हाई कोर्ट ने दलहन की खेप की कुल लागत (इनवॉइस वैल्यू) का 10% बैंक गारंटी देने बाद दलहनों को छोड़ने का आदेश दिया।

सूत्र ने बताया की पोर्ट पर जो दलहन है उसकी कुल लगात लगभग 700 करोड़ के आसपास है, यानी की इसका 10% (70 करोड़) बैंक गारंटी के तौर पर जमा करना होगा।

*HELPLINE: 8652516385/9930364115*
चेन्नई के दलहन आयातक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की दलहन की खेप को कस्टम से क्लियर कराने में सप्ताह से 10 दिन का समय लग सकता है।

उन्होंने कहा की हालांकि उड़द की खेप छूट जाएगी पर लागत बढ़ने जिनका दलहन है निचे भाव में नहीं बेचेंगे जिससे भाव को आगे चलकर सपोर्ट मिल सकता है।

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